ग्वालियर

बदमाश की ओर से फायरिंग होते ही पुलिस टीम भी हरकत में आई और जवाबी गोलीबारी की। एक गोली गैंगस्टर बंटी के पैर में लगी और वह गिर पड़ा। वो भागने की हालत में नहीं था, पुलिस ने उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से पिस्टल भी जब्त हुई है। बदमाश को घायल हालत में पुलिस जेएएच हॉस्पिटल लेकर पहुंची।
हजीरा बिरलानगर लाइन नंबर 2 में दो जून की रात करीब 10 बजे गैंगस्टर बंटी भदौरिया, शिवा राजावत, रानू और उसके साथियों ने शराब माफिया व हिस्ट्रीशीटर भोला सिकरवार पर उस समय गोलीबारी की थी जब वह अपने घर के पास खड़ा था। एक गोली हिस्ट्रीशीटर भोला सिकरवार के पेट और प्राइवेट पार्ट के बीच में लगी थी, जिससे अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी।
भोला पर 23 आपराधिक मामले दर्ज थे, जबकि हत्या आरोपी गैंगस्टर बंटी भदौरिया पर 21 केस दर्ज हैं। इस हत्याकांड में भोला सिकरवार का साथी भी पैर में गोली लगने से घायल हुआ था। हत्याकांड के बाद हजीरा इलाके में दोनों गैंग के गुर्गों के बीच तनाव बढ़ गया था।
पुलिस ने भी 9 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज किया था। तीन पहले ही पकड़े जा चुके हैं। गैंगस्टर बंटी भदौरिया फरार था, जिसे रविवार रात शॉर्ट एनकाउंटर में पकड़ लिया गया है।
भोला की हत्या का आरोपी बंटी चर्चित अभिषेक सिंह मर्डर केस में भी आरोपी है। दोनों पक्षों के बीच गैंगवार 6 साल पूर्व एक गोली मारकर हत्या के प्रयास से शुरू हुआ था। इस मामले में बंटी भदौरिया आरोपी है और भोला का भाई हेमू सिकरवार के साथी घायल हुए पक्ष से थे।
हेमू और उसके परिवार के हस्तक्षेप के चलते बंटी का समझौता नहीं हो पा रहा है। एक साल पहले भोला और हेमू सिकरवार ने साथियों के साथ बंटी भदौरिया पर होटल पर खाना खाते समय गोलीबारी की थी। इसमें बंटी के पेट में गोली लगी थी। उसने काउंटर के पीछे छिप कर जान बचाई थी। तब से लगातार दोनों ग्रुप एक-दूसरे पर हमला करने का मौका नहीं छोड़ते हैं।
मृतक भोला सिकरवार के भाई दीनू सिकरवार 2 जून को सोशल मीडिया पर स्टेटस डालकर बंटी भदौरिया को चैलेंज किया और गोली मारने की बात लिखी थी। दीनू ने स्टेट्स शाम को ही डाला था और इसके तीन घंटे बाद ही बंटी भदौरिया ने घर के पास पहुंचकर भोला की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
गैंगवार में भोला सिकरवार मर्डर का मुख्य आरोपी बंटी भदौरिया 22 अप्रैल 2025 को जेल से जमानत पर छूटा था। इसके बाद उसने 10 मई को ग्वालियर थाना क्षेत्र में भोला के साथी पर गोली चलाई थी। इस मामले में बंटी पर एफआईआर होने पर 16 मई को पुलिस ने न्यायालय में जमानत निरस्त कराने के लिए आवेदन लगाया था, जो अभी लंबित था।
भोला सिकरवार की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट भी पुलिस को मिली है। गोली भोला के प्राइवेट पार्ट के पास पेट के नीचे लगी थी। किडनी व लिवर डैमेज हो गया था। जिससे अस्पताल में उसकी मौत हो गई। एक गोली भोला के साथी पवन उर्फ कल्लू श्रीवास के पैर में लगी। अगर गोली पेट में लगती तो भोला की जान बचाई जा सकती थी।
भोला सिकरवार की गोली मारकर हत्या के मामले में उसके भाई हेमू सिकरवार की शिकायत पर हजीरा थाना में 9 हमलावरों पर मामला दर्ज किया है। जिनमें मुख्य आरोपी हमलावर बंटी पुत्र श्याम सिंह भदौरिया, शिवा पुत्र रविंद्र राजावत, रानू पुत्र रविंद्र राजावत, श्याम सिंह भदौरिया, लाला कमरिया, पुष्पेंद्र उर्फ पुस्सू पुत्र गोपेंद्र भदौरिया, मुनीम धाकड़, कल्याण धाकड़ व राहुल सोलंकी के नाम हैं।