नाबालिग भाई-बहन से दुष्कर्म करने वाले को दोहरा आजीवन कारावास:कोर्ट ने लगाया 20 हजार जुर्माना, पीड़ितों को 6 लाख मुआवजा देने के आदेश

ग्वालियर 

ग्वालियर विशेष सत्र न्यायालय ने नाबालिग भाई-बहन से दुष्कर्म के मामले में दोषी 20 वर्षीय शिवा बाथम को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय ने दोनों पीड़ितों को 6 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश भी दिया है।

न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पीड़ित बच्चों से आरोपी की पहचान कराई। बच्चों ने आरोपी को पहचानते हुए बताया कि यह मामा उन्हें चॉकलेट दिलाने का कहकर कमरे में बुलाते थे। कोर्ट ने साक्षियों के बयान के बाद आरोपी को धारा 376 और 377 के तहत दोषी करार दिया।

घटना साल 2023 की है। पीड़ित बच्चों की मां एक डॉक्टर के घर कॉटेज में रहकर साफ-सफाई करती थी। आरोपी वहीं रहता था। वह बच्चों को चॉकलेट का लालच देकर अपने कमरे में बुलाता था। आरोपी ने बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया और बालिका से दुष्कर्म किया।

मामले की शिकायत बच्चों की मां ने विश्वविद्यालय थाना पुलिस से की। पुलिस ने 6 मार्च 2023 को धारा 376, 377 व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। जांच के बाद आरोपी के खिलाफ जिला न्यायालय में चालान पेश किया गया।

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