467 किलो गांजा तस्करी: चार को 15 साल कैद, जुर्माना:ग्वालियर कोर्ट का फैसला, दो आरोपी सबूतों के अभाव में बरी किए

ग्वालियर 

ग्वालियर विशेष सत्र न्यायालय ने 467 किलो से अधिक गांजा तस्करी के एक बड़े मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें 15-15 साल के कारावास और 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, दो अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।

पुलिस को 28 अक्टूबर, 2023 की रात लगभग 1:50 बजे मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रक और कार में गांजा तस्करी किया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर महाराजपुरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मणगढ़ पुल हाईवे पर जांच की गई।

जांच के दौरान, पुलिस ने ट्रक (MP06 HC 1934) और एक कार (UP80 DA 3757) को रोका। तलाशी में ट्रक से 65 बोरियों में और कार से 12 बोरियों में कुल 467.23 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। यह गांजा उड़ीसा के मालीपुर गांव से तस्करी करके लाया गया था।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया था। कोर्ट ने विक्रम गुर्जर (निवासी कुदेर, भरतपुर), वीरेंद्र कुमार (निवासी निहालगंज, धौलपुर), विनय कुमार कुशवाह (निवासी सरोज विहार, आगरा) और राजकुमार (निवासी तौस, मथुरा) को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।

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